हरियाणा सरकार ने नए शिक्षा सत्र के दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चार दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए लागू होगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।
स्थानीय अवकाश की तिथियां
हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित चार दिनों को स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया है:
- 18 अप्रैल: गुड फ्राइडे
- 12 मई: बुद्ध पूर्णिमा
- 10 अक्टूबर: करवा चौथ
- 25 नवंबर: गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस
इन अवकाश के अलावा, रविवार और अन्य आधिकारिक छुट्टियों पर भी स्कूलों में अवकाश रहेगा।
निदेशालय का आदेश

विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इस बात को क्लियर किया है कि यह अवकाश सभी सरकारी स्कूलों में लागू होगा। निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन छुट्टियों का पालन सभी स्कूलों में किया जाए।