राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 को परिपक्व होने वाली राज्य बीमा पॉलिसियों का भुगतान अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह कदम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर बीमा राशि प्राप्त करने में मदद करेगा।
राज्य बीमा विभाग के निदेशक धनलाल शेरावत ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन दावा प्रपत्र जमा करने के लिए कहा गया है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संबंधित कर्मचारियों को मोबाइल एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जाएगी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारी समय पर अपना बीमा भुगतान प्राप्त कर पाएंगे और इससे किसी भी तरह से लेट होने की समस्या भी नहीं रहेगी।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन जमा करें:
- परिपक्वता दावा फॉर्म
- बीमा रिकॉर्ड बुक
- मूल निवास पॉलिसी बॉण्ड
- पदस्थापन विवरण
इन दस्तावेजों को 5 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आधारित ओटीपी के माध्यम से सबमिट करना होगा।
बीमा पॉलिसी को जारी रखने का विकल्प
राजस्थान सरकार ने कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 39(2)(1) के तहत एक और महत्वपूर्ण विकल्प दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी बीमा पॉलिसी को जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी इस विकल्प का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आने वाले 31 मार्च तक एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। इस स्थिति में बीमा राशि विस्तारित अवधि के बोनस सहित, सेवानिवृत्ति के बाद आने वाले पहले अप्रैल को भुगतान की जाएगी।
नोट: इस ऑप्शन का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को परिपक्वता तिथि से 15 दिन पहले अपना आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद यह सुविधा बंद कर दी जाएगी।