School Holiday: शीतकालीन अवकाश स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवकाश है। और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह अवकाश राहत भरा अवकाश है। हालांकि यह अवकाश देश के अलग-अलग राज्यों के अनुसार अलग-अलग आगे बढ़ाया जा रहा है। अवकाश को ठंड कोहरे और शीत लहर को देखते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार झारखंड सरकार की ओर से कक्षा आठवीं तक के पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं को 7 जनवरी से 13 जनवरी तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया है।
इस आदेश को सरकारी आदेश अनुसार सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक तथा निजी स्कूलों पर लागू किया गया है। लेकिन इसमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं केसभी आवास स्कूल पूरी तरह से खुले रहेंगे।
15 जनवरी तक बंद रहेंगे इन राज्यों के स्कूल
दिल्ली और हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा 1 जनवरी से की गई थी यानी शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से शुरू हो गए थे। यहां पर सरकार की ओर से 15 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है इस अवकाश के दौरान सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर अवकाश घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर स्कूल भी 14 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी 7 जनवरी 2025 तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया है।
जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी और मौसम को बदलते देखे हुए फरवरी 2025 तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। यहां जम्मू कश्मीर में कक्षा पांचवी तक के स्कूलों को 10 दिसंबर 2024 से बंद किया गया था जो 28 फरवरी 2025 तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 16 दिसंबर 2024 को बंद किया गया था जो 28 फरवरी 2025 तक बंद रखे जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के इन जिलों में भी स्कूल रहेंगे कुछ दिन बंद
जानकारी के मुताबिक बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कक्षा 1 से लेकर कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूलों को 11 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। जिले के अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आदेश दिया है कि कक्षा 9 से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यालयों में अवकाश घोषित नहीं है उनको दिनांक 11 जनवरी तक कक्षाएं यथासंभव ऑनलाइन कराई जाएगी।
वही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कक्षा एक से कक्षा आठवीं तक के सभी विद्यालयों को 6 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। यह आदेश सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के सभी विद्यालयों पर लागू रहेंगे।