Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार बुढ़ापे से लेकर विधवा महिलाओं के लिए कई ऐसी पेंशन स्कीम चला रही है जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है। सभी पेंशन सिर्फ हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए है। अगर आपको इन योजनाओं का पता नहीं है तो पूरी लिस्ट ध्यान से देखें।
हरियाणा सरकार की ये पेंशन योजनाएं राज्य के हर वर्ग के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है।
बुढ़ापा पेंशन योजना
राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र हैं।
विधवा पेंशन योजना
पति के निधन के बाद विधवाओं को घर का खर्च और अगर संतान हो तो उसका लालन-पालन करना पड़ा है। इस बात को समझते हुए हरियाणा सरकार ने विधवा पेंशन योजना शुरू की है। 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं जिनकी आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
बोना भत्ता
शारीरिक विकलांगता की वजह से छोटे कद के लोगों के लिए यह योजना बनाई गई है। इसमें आवेदक की लंबाई 3 फीट 8 इंच या उससे कम होनी चाहिए और पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना
60% या उससे अधिक विकलांगता वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लाडली पेंशन योजना
जिन महिलाओं की केवल बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है वे लाडली पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत केवल मां आवेदन कर सकती है और मां न होने की स्थिति में पिता आवेदन कर सकते हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
विधुर पेंशन योजना
पत्नी के निधन के बाद अकेले जीवन बिता रहे 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।