RBI Action: 1 जनवरी 2025 से रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) उन सभी ग्राहकों के लिए नए नियम लागू कर रहा है जिन्होंने बैंक अकाउंट तो खुलवा लिया है लेकिन कई सालों से ना तो उसमें से ट्रांजैक्शन किया है ना ही बैंक अकाउंट को चेक किया है। जब यह नियम देश में लागू हो जाएगा तब करोड़ों लोगों के बैंक खाते पर इसका प्रभाव साफ-साफ दिखाई देगा। इसलिए समय रहते आपको हमारे बताएं इंतजाम कर लेने हैं नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
RBI बंद कर देगा ये बैंक अकाउंट
आरबीआई ने यह कदम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उठाया है। इन नए नियमों से साइबर क्राइम कोरोक कर बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। नए साल से आरबीआई तीन प्रकार के बैंक अकाउंट को बंद करेगा:
डॉर्मेंट अकाउंट (निष्क्रिय खाता)
जिन बैंक अकाउंट से 2 साल या इससे ज्यादा टाइम तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उन्हें डॉर्मेंट अकाउंट या निष्क्रिय खाता बोला जाता है। ज्यादा टाइम तक अकाउंट इन एक्टिव रहने की वजह से सीधे यह साइबर अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं। इसलिए आरबीआई इन अकाउंट को बंद करके सभी ग्राहकों के लिए सुरक्षित बैंकिंग सेवा देने की कोशिश कर रहा है।
इनएक्टिव अकाउंट
इनएक्टिव अकाउंट वो होते हैं जो 12 महीनों या ज्यादा टाइम तक काम में नहीं लिए जाते इन्हें भी ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए बंद किया जाएगा। इसलिए समय रहते अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करके अपने अकाउंट को एक्टिव रखें।
जीरो बैलेंस अकाउंट
सभी बैक ऐसे बैंक अकाउंट ऑफर करते हैं जिनमें ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जीरो रख सकते हैं। वहीं अगर कोई ग्राहक लंबे टाइम से ₹1 डाले बिना ही अकाउंट को जीरो बैलेंस पर अटकाए बैठा है तो वह भी बंद होने के कगार पर है।
इस तरह से खाते को बंद होने से बचाए
मिनिमम बैलेंस मेंटेन: आरबीआई कहता है कि आप अपने अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखें।
एक्टिव ट्रांजैक्शन: हर महीने में एक या दो बार कम से कम अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन जरूर करें।
केवाईसी अपडेट: बैंक अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए उसकी केवाईसी करवाना भी जरूरी है इसके लिए दो ऑप्शन रहते हैं ऑनलाइन या अपने नजदीकी शाखा के जरिए।