भोपाल कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, जानें पूरा मामला

हर दिन कोई न कोई दिलचस्प खबर सामने आ ही जाती, इस बार का मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है जहां के कलेक्टर के खिलाफ स्टेट हाई कोर्ट में वारंट जारी किया है।

By Prithavi Raj

Published on:

9:55 AM

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की है और कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता प्रताप भानु सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि भोपाल कलेक्टर ने रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) के आदेश का पालन नहीं किया। दरअसल, अक्टूबर 2020 में RERA ने बिल्डर के खिलाफ 23,26,363 रुपये का भुगतान 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित करने का आदेश दिया था। यह आदेश भोपाल कलेक्टर के माध्यम से जारी किया गया था, लेकिन तीन साल बीतने के बावजूद इस आदेश को लागू नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में भोपाल कलेक्टर को तीन महीने के भीतर इस आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

हाईकोर्ट की सख्ती, कलेक्टर को हाजिर होने का आदेश

इस अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने पाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कलेक्टर भोपाल ने अब तक आरआरसी का निष्पादन नहीं किया। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने भोपाल कलेक्टर के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी कर दिया।

अब मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी और इस दिन कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होना होगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी

याचिकाकर्ता प्रताप भानु सिंह की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता कपिल दुग्गल और ध्रुव वर्मा ने पैरवी की। उन्होंने अदालत में यह तर्क रखा कि भोपाल कलेक्टर जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिससे याचिकाकर्ता को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है।

Prithavi Raj

मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूँ और LLB की हुई हैं। वकील होने के साथ-साथ मुझे लोकल न्यूज़ पढ़ना और लिखना काफी पसंद है। मैंने 7 साल से कई बड़े न्यूज़ पोर्टल पर अपना योगदान दिया है।

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