ड्रोन पायलट की लाइसेंस की ट्रेनिंग 25 नवंबर से शुरू की जा रही है जिसके लिए दसवीं पास युवा फॉर्म भर के ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं और लाइसेंस ले सकते हैं।
सरकार ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है जिसके माध्यम से युवाओं को ड्रोन उड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ड्रोन उड़ने का लाइसेंस भी दिया जाता है। इस योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से खेतों में कीटनाशक छिड़काव जैसे काम किए जा सकते हैं जो किसानों की मदद करने के साथ-साथ अच्छी कमाई का जरिया भी बन सकता है। इसीलिए मध्यप्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा 25 नवंबर 2024 से ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कहां और कैसे होगा ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम
ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का पहला बैच कौशल विकास केंद्र इंदौर में आयोजित किया जाएगा। यह ट्रेनिंग 7 दिनों तक चलेगी और ड्रोन सिखने वाले युवाओं का चयन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर किया जाएगा यानी जो पहले आएगा उसे पहले सिखाया जाएगा। यह ट्रेनिंग इवेंट कृषि यंत्री कार्यालय इंदौर के तहत आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्रोन पायलट प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए पात्रता
ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
ड्रोन पाली ट्रेनिंग की फीस और और दस्तावेज
इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन शुल्क 17700 रुपये निर्धारित किया गया है जिसे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
वैध पासपोर्ट
पहचान प्रमाण-पत्र
पते का प्रमाण-पत्र
मतदाता पहचान पत्र
राशन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र
ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की आवेदन प्रक्रिया
ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग में सफल होने वाले प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।