PM Shram Yogi Mandhan Yojana: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फिलहाल के समय में कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है जिसमें अगर आप भीअच्छा खासा निवेश कर अपना फ्यूचर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही बेहतरीन अवसर है। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस योजना के तहत, मात्र ₹55 प्रति माह निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 की पेंशन मिलेगी।
क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना
PM-SYM एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होने पर 60 साल की उम्र के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन दी जाती है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
भारत सरकार की इस योजना के तहत लाखों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिल रही है। घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, मिड-डे मील वर्कर, मोची, धोबी, ईंट-भट्ठा मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, कृषि श्रमिक, निर्माण कार्य में जुटे मजदूर, हथकरघा कारीगर और चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिक जैसे कई लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित मजदूर इस पेंशन योजना में शामिल हो चुके हैं, जिससे यह योजना देश के श्रमिकों के लिए एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा साबित हो रही है।
पीएम श्रम योगी मंधन योजना की खास बात
- ₹55 से शुरुआत: यदि आप 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ते हैं, तो ₹55 प्रति माह निवेश करना होगा।
- सरकार भी करेगी योगदान: आपके द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर ही केंद्र सरकार भी योगदान देगी।
- पति/पत्नी को भी फायदा: अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
- स्वैच्छिक योजना: यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक है, यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें शामिल हो सकते हैं।
इस योजना में शामिल होने के लिए जरूरी शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएँ तय की गई हैं। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी आवश्यक है। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़ा हुआ है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। आयकरदाता भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता (IFSC कोड सहित) और सक्रिय मोबाइल नंबर अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल हैं।