Mutual Funds: म्यूचुअल फंड पर टैक्स कैसे लगता है? जानें पूरी जानकारी

अगर आपने म्यूचुअल फंड से कुछ कमाया है तो इसके लिए आपको टैक्स देना होगा। लेकिन यह टैक्स कितना होगा और यह किस प्रकार के निवेश पर लागू होगा?

By Sanwarmal Choudhary

Published on:

7:43 AM

आजकल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए लोग छोटी-छोटी रकम से निवेश शुरू कर रहे हैं और लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन जब बात मुनाफे की आती है, तो एक जरूरी सवाल मन में उठता है – टैक्स का क्या होगा? जी हां, म्यूचुअल फंड से कमाई पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के अलग-अलग प्रकारों पर कितना टैक्स लगता है और यह कब लागू होता है।

म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर टैक्स का गणित

म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स के नियमों के तहत “कैपिटल गेन” में गिना जाता है। यह कैपिटल गेन दो तरह का होता है – शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने निवेश को कितने समय तक रखा। अगर आप सोच रहे हैं कि टैक्स कितना लगेगा तो यह फंड के प्रकार और होल्डिंग पीरियड पर आधारित होता है। म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से दो बड़े प्रकारों में बंटे हैं – इक्विटी ओरिएंटेड और डेट फंड। दोनों पर टैक्स के नियम अलग-अलग हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

इक्विटी म्यूचुअल फंड पर टैक्स कैसे लगता है?

इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं, जो अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65% हिस्सा भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं। ये फंड उन लोगों के लिए पॉपुलर हैं जो रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न चाहते हैं। लेकिन जब आप इनसे पैसा निकालते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स इस बात पर तय होता है कि आपने फंड को कितने समय तक रखा।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)

अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से ज्यादा समय तक निवेश करते हैं और फिर पैसा निकालते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि सालाना 1 लाख रुपये तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी कमाई 1 लाख से ऊपर जाती है तो उस अतिरिक्त राशि पर 10% टैक्स देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1.5 लाख का मुनाफा कमाया तो 50,000 रुपये पर 10% यानी 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा।

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG)

अब अगर आप 12 महीने से कम समय में फंड से पैसा निकाल लेते हैं तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इस पर आपको 15% की दर से टैक्स देना होगा, चाहे मुनाफा कितना भी हो। मान लीजिए आपने 6 महीने में 50,000 रुपये का मुनाफा कमाया, तो आपको 7,500 रुपये टैक्स के रूप में चुकाने होंगे।

म्यूचुअल फंड में निवेश पर टैक्स कैसे बचाएं?

  • लॉन्ग टर्म पर फोकस करें: इक्विटी फंड में 1 साल से ज्यादा और डेट फंड में 3 साल से ज्यादा निवेश करने से टैक्स का बोझ कम हो सकता है।
  • 1 लाख की छूट का फायदा: इक्विटी फंड में सालाना 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म गेन पर टैक्स नहीं लगता, तो अपने निवेश को इस हिसाब से प्लान करें।
  • SIP को समझें: SIP से निवेश करने पर हर किश्त का होल्डिंग पीरियड अलग-अलग गिना जाता है, तो टैक्स प्लानिंग के लिए इसे ध्यान में रखें।

Sanwarmal Choudhary

मुझे B.Sc. फाइनल पास किए हुए 4 साल से ज्यादा हो गया और अब मैं फाइनेंस, बिजनेस और मार्केट के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारें में लिख रहा हूँ। इन क्षेत्रों में गहरी रुचि और अनुभव है। अपने आर्टिकल्स के जरिए Janata Times 24 के पाठकों को बिजनेस ट्रेंड्स, फाइनेंशियल टिप्स और बाजार की जानकारी देता हूँ।

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