झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने कहा है कि योजना के लाभुकों को अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। जो लाभार्थी सत्यापन नहीं कराएंगे, उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।
लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड मुख्यालय और अन्य पंचायत सचिवालयों में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया गया। कैरो पंचायत भवन में आयोजित शिविर में पंचायत सचिव पावन कुमार की मौजूदगी में 210 लाभुकों के आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। इसी तरह अन्य पंचायतों में भी संबंधित अधिकारियों और पंचायत कर्मियों की उपस्थिति में सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किए गए।
बीडीओ छंदा भट्टाचार्य ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी लाभुकों को सत्यापन कराना अनिवार्य है। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सत्यापन न कराने वाले लाभुकों की पेंशन रोक दी जाएगी।
वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?
वृद्धावस्था पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा वृद्ध लोगों के लिए चलाई जाने वाली योजना है। इसमें गरीब और असहाय वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है।
इस योजना का लाभ 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के वृद्ध नागरिक आते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
- अपने राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- आवेदन की जांच के बाद, पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।