UPI Refund: कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि पैसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ट्रांसफर करने थे और गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ऐसा हो जाने के बाद यूपीआई से ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस रिफंड कैसे करना है उसका तरीका यहां दिया गया है।
पैसों के लेनदेन में यूपीआई के आने के बाद ट्रांजैक्शन करना एकदम आसान हो गया है। इससे आप एक सेकंड में अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और वह पेमेंट किसी और के अकाउंट में चला जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए इन पैसों को रिफंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम बता रहे हैं..
अप पेमेंट करने के दौरान गलत अकाउंट में पैसे जाने से आप यह पैसे कई तरीके से रिफंड कर सकते हैं। इन पैसों को रिफंड करने के लिए आप अपनी बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अगर आप नहीं है पेमेंट यूपीआई एप्लीकेशन जैसे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से किया है तो आप एप कस्टमर सर्विस से मदद ले सकते हैं और अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर पाएंगे।
पैसे रिफंड की RBI गाइडलाइन
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपसे भाग दौड़ में गलत यूपीआई आईडी पर पैसे भेज दिए जाते हैं तो उसके लिए पहले तो आपको जिससे आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसे पैसे वापस भेजने के लिए कहे अगर वह मना कर देता है तो आपको इससे जुड़ी शिकायत दर्ज करवानी है और शिकायत दर्ज करवाने के 24 से लेकर 48 घंटे के बीच पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे।
यूपीआई रिफंड करने काआसान तरीका
यूपीआई पेमेंट का रिफंड करने के लिए पहले आपको NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.npci.org.in पर चले जाना है।
वेबसाइट पर आपको Get in touch सेक्शन के अंदर UPI Complaint का ऑप्शन मिलेगा उसे ओपन करना है।
अब आपको नीचे कंप्लेंट सेक्शन में Transaction पर क्लिक करके आपका पेमेंट का नेचर और समस्या का प्रकार चुनकर ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक का नाम, यूपीआई आईडी, अमाउंट, ट्रांजैक्शन की डेट, ईमेल आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को अपलोड कर देना है।
यह सब करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर देना है जिसके 24 से लेकर 48 घंटे के बीच आपकी कंप्लेंट चेक करने के बाद आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे।