किसान देश का लालन-पालन करता है और जिसको देखते हुए सरकार किसानों के लिए सिंचाई को लेकर कई तरह की योजनाएं चला रही है। इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और उन्हें सिंचाई की बेहतर सुविधाएं भी मिलेगी। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम योजना)। इस योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंप लगवाया जा रहा है, जिससे उन्हें 24 घंटे सिंचाई की सुविधा मिल सके और बिजली बिल में भी कमी आए। इस योजना के कम्पोनेंट बी के तहत किसानों को सोलर पंप पर 60% सब्सिडी दी जा रही है। आइए जानते हैं कि कैसे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए 60% सब्सिडी मिलती है। इसमें 30% सब्सिडी केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। किसानों को केवल 40% राशि ही अपने पास से खर्च करनी होगी। इसके अलावा किसान 30% तक का बैंक लोन भी ले सकते हैं, जिससे उन्हें केवल 10% राशि ही अपनी जेब से लगानी पड़ेगी।
इस योजना में विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 7.5 एचपी तक के सोलर पंप पर 45,000 रुपए प्रति संयंत्र अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।अगर किसान 10 एचपी का सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, तो उन्हें ऊपर की अमाउंट का खर्च खुद ही उठाना होगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। वहीं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 3 और 5 हॉर्स पावर के पंप लगाने हेतु 0.2 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। सोलर पंप की क्षमता का निर्धारण तकनीकी सर्वे के आधार पर किया जाएगा।
किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता?
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आवेदक का जन आधार कार्ड
- जमाबंदी (6 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- सिंचाई जल स्रोत का ऑनलाइन स्व-घोषणा पत्र
- विद्युत कनेक्शन न होने का शपथ पत्र
कैसे करें आवेदन?
राजस्थान के किसान राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि फरवरी 2025 है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।