नोटबंदी के 8 साल बाद बड़ा फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने RBI को 20 लाख रुपये के पुराने नोट बदलने का दिया आदेश

नोटबंदी के आठ साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को 20 लाख रुपये मूल्य के पुराने नोट बदलने का आदेश दिया है।

By Prithavi Raj

Published on:

11:37 PM

मुंबई। नोटबंदी के आठ साल बाद एक अहम फैसले में महाराष्ट्र की अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को 20 लाख रुपये मूल्य के पुराने नोट बदलने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर यह फैसला आया है, जिससे 500 रुपये के पुराने नोट रखने वाले एक परिवार को बड़ी राहत मिली है।

8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य घोषित किया था तो पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई थी। सरकार ने लोगों को पुराने नोट बदलने और बैंक में जमा करने के लिए 30 दिसंबर 2016 तक का समय दिया था। इसी दौरान कोल्हापुर के रमेश पोतदार और उनके परिवार के घर पर 26 दिसंबर 2016 को इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा और 20 लाख रुपये मूल्य के 500 रुपये के पुराने नोट जब्त कर लिए।

पोतदार परिवार ने इस मामले में सफाई दी कि यह राशि उनके व्यापार से जुड़ी हुई थी, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इसे जब्त कर लिया। बाद में जांच के दौरान 10 जनवरी 2017 को इनकम टैक्स विभाग ने शाहूवाड़ी पुलिस को एक पत्र भेजकर कहा कि इन नोटों को जब्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद 14 जनवरी 2017 को पुलिस ने यह जानकारी पोतदार परिवार को दी और नोट उन्हें लौटा दिए।

आरबीआई ने नोट बदलने से किया इनकार, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

जब पोतदार परिवार को उनके नोट वापस मिले तो वे तुरंत 17 जनवरी 2017 को मुंबई स्थित आरबीआई कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपने पुराने नोटों को बदलने की मांग की, लेकिन आरबीआई अधिकारियों ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि नोट बदलने की अंतिम तिथि (30 दिसंबर 2016) पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

इस स्थिति से परेशान होकर पोतदार परिवार और उनके साथ सात अन्य लोगों ने 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वे न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हुए, क्योंकि उनकी राशि पूरी तरह कानूनी थी, लेकिन बैंक उसे बदलने से इनकार कर रहा था।

हाईकोर्ट का फैसला, आरबीआई को नोट बदलने का आदेश

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल चांदूरकर और जस्टिस मिलिंद साठे की खंडपीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने आरबीआई को 12 मार्च 2025 तक पोतदार परिवार और अन्य सात लोगों के 20 लाख रुपये के पुराने नोट बदलने का निर्देश दिया है।

Prithavi Raj

मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूँ और LLB की हुई हैं। वकील होने के साथ-साथ मुझे लोकल न्यूज़ पढ़ना और लिखना काफी पसंद है। मैंने 7 साल से कई बड़े न्यूज़ पोर्टल पर अपना योगदान दिया है।

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