रोडवेज मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि यदि किसी यात्री को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 10 गुना अतिरिक्त किराया या न्यूनतम 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई केवल यात्रियों तक सीमित नहीं है। अगर किसी बस के चालक और परिचालक की लापरवाही से बिना टिकट यात्री पाया गया तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रोडवेज प्रशासन ने बस निरीक्षकों के लिए भी नई जिम्मेदारियां तय की हैं। अब निरीक्षकों को हर महीने 36,000 रुपये की अधिभार राशि वसूलने का टारगेट दिया गया है। इसका मतलब है कि निरीक्षकों को लगातार बसों की जांच करनी होगी और बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई करनी होगी।
बस कर्मचारियों पर सख्त नजर
यदि किसी बस चालक और परिचालक के खिलाफ एक महीने में बिना टिकट यात्रा के पांच या उससे अधिक मामले पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद उनके खिलाफ गहन जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी।
रोडवेज प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे रोडवेज बस स्टैंड से टिकट खरीदकर ही यात्रा करें। ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई यात्री जुर्माना भरने से मना करता है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
प्रबंधन ने यात्रियों को यह भी सलाह दी है कि यदि बस में कोई परिचालक टिकट नहीं दे रहा हो तो तुरंत शिकायत नंबर पर संपर्क कर इस बात की जानकारी दें।