जसरासर सरपंच रामनिवास तरड़ पद से बर्खास्त, रिकॉर्ड में हेराफेरी और पट्टों की अनियमितता का आरोप

राजस्थान के जसरासर ग्राम पंचायत के सरपंच रामनिवास तरड़ को पंचायत राज नियम 1996 की धारा 16(1) के तहत पद से हटा दिया गया है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी बजरंग लाल को भी निलंबित कर दिया गया है।

By Prithavi Raj

Published on:

11:50 AM

बीकानेर: जिले की नोखा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले जसरासर ग्राम पंचायत के सरपंच रामनिवास तरड़ को उनके पद से हटा दिया गया है। पंचायत के कार्यों में गंभीर अनियमितताओं और सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के आरोपों की पुष्टि के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी बजरंग लाल को भी निलंबन की सजा मिली है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरपंच रामनिवास तरड़ पर सरकारी पट्टों को मनमाने तरीके से रद्द करने और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में शिकायतें लंबे समय से प्रशासन के पास पहुंच रही थीं। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 16(1) के तहत उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया गया।

22 अप्रैल को जारी हुआ आदेश, तत्काल प्रभाव से लागू

यह आदेश 22 अप्रैल 2025 को बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त (पंचायती राज) इंद्रजीत सिंह की ओर से जारी किया गया, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत सरपंच को पद से हटाने के साथ ही संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को भी निलंबित किया गया है।

Prithavi Raj

मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूँ और LLB की हुई हैं। वकील होने के साथ-साथ मुझे लोकल न्यूज़ पढ़ना और लिखना काफी पसंद है। मैंने 7 साल से कई बड़े न्यूज़ पोर्टल पर अपना योगदान दिया है।

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