कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है। यह योजना निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको आर्थिक तंगी न झेलनी पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर इस फंड से पैसे निकालने के भी कई आसान तरीके हैं?
EPF क्या है और इसका मकसद क्या है?
EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि एक ऐसी बचत योजना है, जिसमें आप और आपका नियोक्ता मिलकर हर महीने कुछ राशि जमा करते हैं। इसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है। इसका मकसद यह है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक ठोस वित्तीय सहारा हो। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब आपको पहले ही इस फंड की जरूरत पड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि EPFO इसके लिए कई लचीले नियम लाता है और 2025 में इसमें ATM से निकासी जैसी सुविधा भी जुड़ने वाली है।
कितना पैसा निकाल सकेंगे?
शुरुआत में ATM से निकासी की सीमा आपके EPF खाते में जमा कुल राशि का 50% तय की गई है। यानी अगर आपके खाते में 10 लाख रुपये हैं, तो आप 5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। भविष्य में इस सीमा को बढ़ाने की भी योजना है। इसके अलावा अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामित व्यक्ति (नॉमिनी) भी ATM से पैसा निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं EDLI योजना के तहत मृतक के परिवार को 7 लाख रुपये तक की बीमा राशि भी ATM से मिल सकेगी।
बेरोजगारी में EPF का सहारा
अगर आप किसी कारण से नौकरी छोड़ते हैं या बेरोजगार हो जाते हैं, तो EPF आपके लिए बड़ा सहारा बन सकता है। नियमों के मुताबिक, अगर आप एक महीने से बेरोजगार हैं, तो अपने फंड का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। वहीं, अगर बेरोजगारी की अवधि दो महीने से ज्यादा हो जाती है, तो आप पूरा पैसा निकालने के हकदार होंगे।
होम लोन के लिए EPF का इस्तेमाल
अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और EPF इसमें आपकी मदद कर सकता है। अगर आपका खाता तीन साल पुराना है, तो आप होम लोन के डाउन पेमेंट, EMI या घर की खरीद के लिए अपने फंड का 90% तक निकाल सकते हैं। यह नियम उन लोगों के लिए वरदान है, जो अपने सपनों का घर बनाने के लिए फंड जुटाने में लगे हुए हैं।
रिटायरमेंट पर पूरी निकासी
58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद आप अपने EPF खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने 10 साल से ज्यादा नौकरी की है, तो आपको कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का फायदा भी मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सेवा 10 साल से कम रही, तो EPF और EPS दोनों का पूरा पैसा निकाला जा सकता है।
टैक्स और TDS के नियम
EPF से पैसे निकालते वक्त टैक्स के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपका खाता 5 साल से कम पुराना है और आप निकासी करते हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा। साथ ही, अगर निकासी की राशि 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) भी कटेगा। PAN कार्ड देने पर 10% TDS और बिना PAN के 30% TDS लागू होगा। इसलिए निकासी से पहले अपनी स्थिति अच्छे से जांच लें।
EPF निकासी की प्रक्रिया
EPF से पैसे निकालने के लिए दो रास्ते हैं। पहला EPFO की वेबसाइट पर UAN लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करें। दूसरा ऑफलाइन तरीके से EPFO ऑफिस में फॉर्म और दस्तावेज जमा करें। दोनों ही तरीके आसान हैं, बस आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना है।