GST Rate Hike: कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी को बढ़ाकर 35% करने किसी सिफारिश की गई है। इसका फाइनल फैसला इस महीने की 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।
नशीले पदार्थ सिगरेट और तंबाकू के साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक का खर्च बढ़ने वाला है। जल्द ही इन सभी पर जीएसटी रेट को बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। जीएसटी रेट बढ़ने का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले जीएसटी रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित की गई मंत्रियों के समूह ने रखा है। लेकिन अभी तक इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है।
न्यूज़ एजेंसी कंपनी PTI की रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू और सिगरेट पर फिलहाल में लग रही जीएसटी को बढ़ाकर 35% कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर इन सभी प्रोडक्ट्स पर सरकार 28 परसेंट की जीएसटी वसूल रही है।
सिगरेट और तंबाकू पर बढ़ेगा जीएसटी
GoM मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को जीएसटी रेट बनाने के लिए चुना गया जिसके अध्यक्ष बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया। इसी मंत्रियों के समूह ने सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक पर जीएसटी दरों को 28% से बढ़कर 35% करने का प्रस्ताव रखा।
कपड़ों पर भी बढ़ाने वाला है टैक्स
न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक GoM ने इन सभी प्रोडक्ट के साथ-साथ 148 दूसरी चीजों पर जीएसटी बढ़ाने का सुझाव दिया है जिसमें कपड़ों को भी शामिल कर लिया गया है। इन्होंने कपड़ों की जीएसटी रेट को तर्क संगत बनाने के लिए ₹1500 की कीमत तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी, ₹1500 से ₹10000 तक के कपड़ों पर 18% जीएसटी और ₹10000 से ज्यादा वाले कपड़ों पर 28% जीएसटी लगाने का सुझाव रखा है। इसका मतलब है कि अब 10 हजार रुपए से महंगे कपड़े लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में आने वाले हैं।
21 दिसंबर को होगा फाइनल फैसला
आपको बताना चाहेंगे कि 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर जिले में जीएसटी काउंसिल की अब तक की 55वीं बैठक होने वाली है। इसी मीटिंग में कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी रेट बढ़ाने की सिफारिश जाने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।