केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू होने जा रही है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीशुदा पेंशन का भरोसा देगी। इस योजना की घोषणा से करीब 23 लाख कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि अब उनके पास राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूपीएस के बीच अपनी पसंद चुनने का मौका होगा। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। तो आइए इस योजना के बारे में समझते हैं कि यह स्कीम क्या है और कौन इसमें शामिल हो सकता है।
यूपीएस क्या है और क्यों खास है?
कई सालों से केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी की मांग कर रहे थे, जिसमें उन्हें रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। लेकिन 2004 में शुरू हुई एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, जो निवेश के रिटर्न पर निर्भर करती थी। इस वजह से कर्मचारियों में नाराजगी थी। सरकार ने उनकी बात सुनी और पिछले साल 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी। यह योजना पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था का एक शानदार मिश्रण है। इसमें न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी है, और अगर आपने 25 साल तक नौकरी की, तो आखिरी साल की औसत सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा।
यूपीएस में सरकार और कर्मचारी दोनों मिलकर योगदान करेंगे। कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% देना होगा, जबकि सरकार 18.5% का योगदान करेगी। यानी कुल 28.5% का फंड आपकी पेंशन के लिए तैयार होगा, जो एनपीएस के 24% से कहीं ज्यादा है। साथ ही, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और परिवार के लिए पेंशन का प्रावधान भी इसे खास बनाता है।
कौन-कौन UPS के लिए आवेदन कर सकता है?
1. मौजूदा सरकारी कर्मचारी
जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं और वर्तमान में NPS में शामिल हैं, वे UPS में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म A2 भरना होगा।
2. नए भर्ती कर्मचारी
जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होंगे, वे सीधे UPS चुन सकते हैं। उन्हें फॉर्म A1 भरकर नामांकन कराना होगा।
3. सेवानिवृत्त कर्मचारी
जो कर्मचारी पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और NPS के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी UPS का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म B2 और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
4. कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में
अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी UPS के तहत पेंशन के लिए फॉर्म B6 जमा कर सकते हैं।
5. VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लेने वाले कर्मचारी
VRS लेने वाले कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी, तभी वे UPS के तहत पेंशन के पात्र होंगे। लेकिन उन्हें पेंशन का लाभ 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलेगा।
क्या हैं शर्तें?
यूपीएस का फायदा लेने के लिए आपकी सर्विस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। अगर आपने 10 से 25 साल तक नौकरी की है तो पेंशन आपकी सर्विस के हिसाब से तय होगी। वहीं, 25 साल या उससे ज्यादा सर्विस देने वालों को पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं तो भी 25 साल की सर्विस पूरी करनी होगी, और पेंशन 60 साल की उम्र से मिलेगी।
आवेदन कैसे करें?
यूपीएस में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल 2025 से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा, जहां आप अपने लिए सही फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in/ पर जाकर फॉर्म भरना होगा। अगर आपको ऑनलाइन तरीका पसंद नहीं है तो आप फॉर्म को डाउनलोड करके फिजिकली जमा भी कर सकते हैं। हर तरह के कर्मचारी के लिए अलग-अलग फॉर्म हैं, जैसे मौजूदा कर्मचारियों के लिए फॉर्म A2, नए कर्मचारियों के लिए A1, और रिटायर्ड लोगों के लिए B2। बस अपने दस्तावेज तैयार रखें और समय पर आवेदन कर दें।
एक जरूरी बात: यह स्कीम चुनने का मौका आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर आपने यूपीएस चुन लिया है तो बाद में एनपीएस पर वापस नहीं जा सकेंगे। इसलिए सोच-समझकर फैसला लें।