PM Shram Yogi Maandhan Yojana: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है। इस योजना में मामूली निवेश कर श्रमिक 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना खासतौर पर उन मजदूरों के लिए बनाई गई है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपनी सुविधा के अनुसार योगदान कर सकते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो राशि श्रमिक जमा करता है उतनी ही राशि सरकार भी उसके खाते में जमा करती है। यानी अगर कोई मजदूर हर महीने 100 रुपये निवेश करता है तो सरकार भी उसके खाते में 100 रुपये जमा करेगी। 60 साल की उम्र के बाद योजना से जुड़े व्यक्ति को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलने लगती है।
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शुरू की गई है। इसमें घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, मिड-डे मील वर्कर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, धोबी, खेतिहर मजदूर, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, बीड़ी मजदूर, ऑडियो-विजुअल मजदूर और इसी तरह के अन्य काम करने वाले लोग शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है या इनकम टैक्स भरता है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
योजना के लिए जरूरी शर्तें
- इस योजना में शामिल होने के लिए श्रमिक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी जरूरी है।
- इसके अलावा लाभार्थी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
- पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जन धन खाता और मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। यहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद योजना में नामांकन पूरा कर लिया जाता है। श्रमिक अपनी क्षमता के अनुसार हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का अंशदान कर सकते हैं।
इस योजना के फायदे
- इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार इसमें श्रमिक के योगदान के बराबर ही राशि जमा करती है, जिससे मजदूरों को डबल फायदा मिलता है।
- अगर कोई श्रमिक 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपये जमा करने होंगे।
- वहीं 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ने पर हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे।
- यदि योजना से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है।
- यह पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी को ही मिलेगा।